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कांवड़ यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी के विरोध में बजरंग दल, डीजे बैन, हॉकी, डंडे रखने पर भी पाबंदी

by PP Singh
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कांवड़ यात्रियों के लिए जारी एडवाइजरी के विरोध में बजरंग दल, डीजे बैन, हॉकी, डंडे रखने पर भी पाबंदी

प्रदेश के गृह विभाग ने राजस्थान में आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। धौलपुर की डिस्ट्रिक्ट कलक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनिधि बी टी ने जिले में कांवड़ यात्रियों की सुखद और सुलभ यात्रा के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की पालना करने का आह्वान किया है। इसमें कांवड़ की ऊंचाई सात फ़ीट तय करने के साथ ही हथियारों को लेकर भी गाइडलाइन दी गई है। इसके चलते बजरंग दल अब इन आदेशों के खिलाफ विरोध में उतर आया है।

दरअसल, राजस्थान के धौलपुर जिले की 27 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से लगती है। सावन के महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर शिव मंदिरों में पहुँचते हैं। इनमें मध्यप्रदेश राज्य जाने वाले यात्री धौलपुर होकर गुजरते हैं। आगरा-मुंबई हाईवे पर बड़ी तादाद में ये यात्री निकलते हैं। ऐसे में इन कांवड़ यात्रियों को जिले की 27 किलोमीटर की सीमा में इन आदेशों की पालना करनी होगी।

एडवाइजरी के अनुसार कांवड़ यात्रियों को इन बातों का ध्यान रखना होगा-

– पैदल कांवड़ यात्री कांवड़ पटरी का ही इस्तेमाल करें।
– यात्री अपने साथ अपना पहचान-पत्र जरूर साथ रखें।
– इन यात्रियों को अपने वाहन निर्धारित पार्किंग में ही पार्क करने होंगे, वरना एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
– कांवड़ यात्री किसी भी तरह के अराजक तत्वों से सावधान रहें।
– इसके अलावा वाहन में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची एवं यात्रा विवरण अपने वाहन में लगाना जरूरी है।
– इन यात्रियों को निर्धारित घाटों पर ही स्नान करने की अनुमति है, क्योंकि कहीं और नहाने से दुर्घटना की संभावना बन सकती है।
– कांवड़ यात्रियों को अपने साथ हॉकी, बेसबॉल, स्टिक, तलवार, नुकीले भाले, लाठी, डंडे आदि लाना मना है।
– यात्रा में नशीले पदार्थों का सेवन भी निषेध है।
– कांवड़ की ऊंचाई को लेकर भी निर्देश दिये गये हैं, जिसके तहत कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती।
– रेलगाड़ी या दूसरी गाड़ियों की छतों पर यात्रा नहीं करनी है।
– कांवड़ यात्रियों को पुलों से छलांग लगाकर नहीं नहाना है।
– कांवड़ में डीजे एवं लाउडस्पीकर आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना है।
– संदिग्ध या लावारिस वस्तुओं को ना छूने की एडवाइजरी जारी की है।
– वहीं कांवड़ यात्रियों को किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और न ही कोई अफवाह फैलानी है।
– प्लास्टिक व प्लास्टिक से बने उत्पादों का प्रयोग न करें।
– यात्रा के दौरान अपनी मोटर साइकिल का साइलेंसर उतारकर न चलाएं।

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