Table of Contents
Anandpal Encounter Case: ख़ारिज हुई CBI की क्लोज़र रिपोर्ट, IPS सहित कइयों पर अब मर्डर का केस
Anandpal Encounter Case में अब एक नया मोड़ आया है। कोर्ट ने CBI की क्लोज़र रिपोर्ट को ख़ारिज कर दिया है और इसी के साथ अब कथित एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों पर मर्डर का केस चलाने का आदेश जारी किया है।
आपको बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर आंनदपाल सिंह के फ़र्ज़ी एनकाउंटर केस में जांच एजेंसी CBI की क्लोज़र रिपोर्ट ख़ारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि घटना में शामिल सभी पुलिस वालों पर हत्या और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाये।
पत्नी ने दायर की थी याचिका
जानकारी के लिए आपको बता दें कि गैंगस्टर आंनदपाल की पत्नी राज कंवर ने कोर्ट में क्लोज़र रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। इसी याचिका पर अदालत ने अपना आदेश सुनाया।
CBI ने दी थी क्लीन चिट
इस केस में जांच एजेंसी CBI ने चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, एडिशनल एसपी (कुचामनसिटी) विद्या प्रकाश चौधरी, निरीक्षक सूर्यवीर सिंह और उनके साथ शामिल अन्य को क्लीन चिट दे दी थी।
शिकार फेक एनकाउंटर का
2017 में 24 तारीख की रात को चूरू के मालासर गांव में गैंगस्टर आंनदपाल सिंह की कथित एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस एनकाउंटर पर पुलिस का दावा था कि आंनदपाल मालासर गाँव के एक घर में छुपा था। जानकारी पर पुलिस वहां पहुंची और घर को चारों तरफ से घेर लिया। गैंगस्टर को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद एनकाउंटर में वो मारा गया। इसके उलट गैंगस्टर के परिजनों का कहना है कि ये फ़र्ज़ी एनकाउंटर था। उसके परिजनों और अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिसंबर 2017 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब इस मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा।
सियासत की चाह ले गई अपराध के दलदल में
आंनदपाल सिंह राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला था। पिता अपने बेटे को शिक्षक बनते देखना चाहते थे। आंनदपाल के पास बीएड की डिग्री भी थी। हालांकि उसे रास आई तो सियासत, लेकिन इसी चाह में वो अपराध के दलदल में धन्सता चला गया। हत्या, वसूली जैसे कई मुकदमे उस पर दर्ज थे। प्रदेश में उसका खौफ था। सरकार ने भी उस पर दस लाख का इनाम घोषित किया था।
(देश-दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले Localpatrakar.com पर पढ़ें, हमें Facebook, Instagram, Twitter पर Follow करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।)